गुण्डरदेही पुलिस की बड़ी कार्रवाई: 22 अपराधों वाला गुंडा बदमाश युवराज तम्बोली और कोमू निषाद 1 साल के लिए जिला बदर, 6 जिलों में प्रवेश प्रतिबंधित
बालोद. छत्तीसगढ़

बालोद / गुण्डरदेही:
क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को पूरी तरह से मजबूत बनाए रखने के लिए बालोद पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में थाना गुण्डरदेही क्षेत्र के कुख्यात गुंडा बदमाश और निगरानी बदमाश पर प्रशासन ने तगड़ा एक्शन लेते हुए उन्हें एक साल के लिए जिला बदर कर दिया है।
पुलिस अधीक्षक श्री किरण गंगाराम चव्हाण के मार्गदर्शन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री चंद्रकांत गवर्ना एवं एसडीओपी गुण्डरदेही श्रीमती श्रुति सिंह के पर्यवेक्षण तथा थाना प्रभारी निरीक्षक रविशंकर पाण्डेय के नेतृत्व में यह बड़ी कार्रवाई की गई है।
किन बदमाशों पर हुई कार्रवाई?

1. युवराज तम्बोली (39 वर्ष, निवासी स्कूल पारा, गुण्डरदेही):
यह बदमाश वर्ष 2012 से लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा है। इसके खिलाफ अकेले थाना गुण्डरदेही में कुल 22 गंभीर अपराध दर्ज हैं। पूर्व में कई बार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई किए जाने के बावजूद इसके आचरण में कोई सुधार नहीं आया और यह लगातार आमजन को परेशान कर रहा था।
2. कोमेश्वर उर्फ कोमू निषाद (24 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 13, गुण्डरदेही):
यह निगरानी बदमाश वर्ष 2018 से आपराधिक कृत्यों में सक्रिय रहा है। इसके विरुद्ध थाना गुण्डरदेही में कुल 11 अपराध दर्ज हैं। बार-बार पुलिस की चेतावनी और कार्रवाई के बाद भी इसकी हरकतों में सुधार नहीं हो रहा था।

कलेक्टर का सख्त आदेश—6 जिलों की सीमाओं से बाहर:
दोनों बदमाशों की लगातार बढ़ती आपराधिक गतिविधियों और जनता की शिकायतों को देखते हुए माननीय कलेक्टर महोदय, जिला बालोद द्वारा छत्तीसगढ़ असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण अधिनियम के तहत दोनों को एक वर्ष की अवधि (15.09.2026 से 14.09.2027 तक) के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया गया है।
इन दोनों बदमाशों के प्रवेश पर बालोद, दुर्ग, धमतरी, राजनांदगांव, कांकेर और मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी सहित कुल 6 जिलों की राजस्व सीमाओं में पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। यदि ये इन प्रतिबंधित क्षेत्रों में कहीं भी नजर आते हैं, तो यह आदेश का उल्लंघन माना जाएगा और उन पर कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस की आमजन से अपील:
बालोद पुलिस ने क्षेत्र की जनता से अपील की है कि यदि उपर्युक्त दोनों जिला बदर बदमाशों को प्रतिबंधित जिलों की सीमा के भीतर कहीं भी देखा जाता है, तो बिना किसी विलंब के इसकी सूचना नजदीकी थाने या पुलिस को दें। सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।




